घर बैठे अपने मोबाईल फोन से अपना आधार कार्ड को पैन से लिंक कर सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर
वर्तमान समय में आधार कार्ड व पैन कार्ड का आपस में लिंक होना अनिवार्य है। पैन कार्ड व आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट के लिए भी जरुरी माना गया है क्योंकि हर सरकारी नौकरी, स्कूल, बैंक, नौकरी, गाड़ियों का सफर आदि जगहों पर भी इनकी जरूरत पड़ती है। बता दें कि आपका आधार कार्ड नंबर अब पैन कार्ड नम्बर से लिंक या शामिल नहीं है तो यह जरूर करा लें। बीते 30 जून तक लिंक करने की अंतिम तिथि थी। जिसके बाद अब पैन और आधार नम्बर लिंक करने पर 1000 फीस देनी होगी। बीते 30 मार्च तक फ्री लिंक कर सकते थे जिसके बाद 500 रूपये की फीस देनी पड़ रही थी। मार्च से जून तक जिन्होंने आधार व पैन नम्बर आपस में लिंक किये हैं उनको 500 रूपये फीस चुकानी पड़ी वहीं अब कार्ड धारकों को दुगनी फीस देनी पड़ रही है।
आधार कार्ड लिंक करें |
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक न होने पर नुकसान
जिसका आधार कार्ड लिंक नही है उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तथा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। आपका बैंक खातें में 50,000 रूपये से ज्यादा लेन देन करना होगा तो बिना पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करे नही कर पाएंगे। आपका पैन कार्ड अमान्य होगा।
आधार कार्ड नम्बर पहले से किसका लिंक है पैन कार्ड नंबर से
कई लोगों का पैन कार्ड पहले बन चुके थे। तब आधार कार्ड नही बने थे उस समय पैन कार्ड बनाने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड देना होता था। तभी आपका पैन कार्ड बन जाता था। समय के चलते आधार कार्ड बनने लगे। उस समय लोगों ने आधार बनाने में भी स्कूल के डॉक्यूमेंट दिए थे। अब सरकार द्वारा नई नीति बनाई गई जिसमें अब पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराना होगा। जिनका पहले पैन कार्ड बना है उन्हीं को आधार कार्ड नम्बर लिंक करना होगा जिनका बाद में बना है पैन कार्ड उन्हें लिंक नही करना पड़ेगा क्योंकि बाद में पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड प्रूर्फ दिया होगा। तभी नम्बर आपस में लिंक हो गया होगा।
पैन के साथ आधार को ऑनलाइन लिंक कैसे करें
- आपको क्रोम ब्राउज़र खोल कर सर्च करें www.incometax.gov.in टाइप करें।
- वेबसाइट खुलने के बाद आधार का विकल्प चुनें।
- यहाँ पर Click here को टच करें तथा आपके पैन कार्ड का डिटेल डालें।
- यहाँ पर आपका आधार कार्ड लिंक है या नही कर के पता चलेगा आधार लिंक नही है लिखा आएगा तो आपका पैन कार्ड से आधार लिंक नही होगा।
- www.incometaxindiafiling.com पर जायें तथा लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहाँ पर आपको आपका आधार की डिटेल मांगी जायेगी। अपना आधार डिटेल डालने के बाद ओटीपी पर क्लिक करें।
- आपका आधार नम्बर के साथ रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करें।
- जिसके बाद आपको चालान नं 280 पर टच करें।
- इसके बाद आपको टैक्स एप्लिकेबल का विकल्प चुनें।
- पेनॉल्टी पेमेंट का ऑप्शन चुनें साथ ही नेट बैंकिंग या कार्ड के आधार से अपना पेमेंट करें।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड टाइप करना होगा सबमिट करें।
- इसी के साथ ही आपका आधार नंबर पैन कार्ड के साथ लिंक हो जायेगा।
इन लोगों को जरुरी नही है आधार को पैन कार्ड से लिंक करना
जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर की हों, उन लोगों को आधार को लिंक कराने की जरूरत नही है। तथा जिन राज्यों में आधार कार्ड नही बनाया जाता है जैसे की उड़ीसा , मेघालय, जम्मू कश्मीर में लिंक कराने के जरुरत नहीं है।