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नाबालिक बेटी से छेड़छाड़ में पिता को पांच साल की सजा व 1.10 लाख का अर्थदंड

आरोपी पिता को पांच साल की सजा व एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई

उत्तराखंड न्यूज़ वाणी

हरिद्वार। एक पिता होने के नाते अपने बच्चों की रक्षा तथा उनकी हर मुरादों को पूरी करने में पूरी जी जान लगा देते हैं। पर इस समाज में अभी भी कुछ लोगों को अपने रिश्तों का पता ही नही है। इस खबर से पता चलता है कि एक पिता इतनी घिनोनी हरकतें भी कर सकता। जिसकी सजा मिल ही गयी है। तीर्थ नगरी हरिद्वार से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है जहाँ एक पिता ने अपने बच्ची से छेड़छाड़, लैंगिग हमला करने तथा धमकी देने का मामला सामने आया है ।

पांच साल की सजा

अपर जिला जज/एफ टी सी न्यायाधीश कुमारी कुसुम सानी ने आरोपी पिता को करारी दोषी बताया है। फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पिता को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार मामला 19 अक्टूबर वर्ष 2019 का है। जहाँ उस रात साढ़े आठ बजे कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाले पिता पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। आरोप यह था कि विरोध करने पर आरोपी पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। किसी तरह से पीड़िता अपनी बहन और भाई के साथ अपने ताऊ के घर पहुंची थी। पीड़िता बच्ची ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है।

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पीड़िता ने आरोपी पिता के खिलाफ कोतवाली नगर में छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। कोर्ट में केस विचारण के दौरान पीड़ित लड़की ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था। साथ ही, पीड़िता की ताई और उसकी बहन ने भी आरोपी के विरुद्ध ठोस गवाही दी थी। जिसे आज आरोपी पिता को अपने पुत्री के साथ इस तरह से अश्लील हरकत करने पर सजा सुना दी है।